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केंद्र सरकार की सेवा भोज योजना Seva Bhoja Yojana
सेवा भोज योजना
संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) ने धार्मिक संस्थानों के वित्तीय बोझ को कम करने के -लिए सेवा भोज योजना शुरुआत की है | इस योजना के तहत, केंद्र सरकार धार्मिक स्थानों में लंगर पर लगाने वाले सामानों पर माल और सेवा कर/Goods and Service Tax (GST) माफ़ कर देगी | ऐसे सभी संगठनों को Darpan पोर्टल https://ngodarpan.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करने की आवश्यकता है | Union Govt. ने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए 325 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान रखा है |
केंद्र सरकार सेवा भोज योजना के तहत घी, खाद्य तेल, आटा / मैदा / आटा, चावल, दालें, चीनी, बुरा जैसे कच्चे माल की खरीद पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स/ Central Goods and Services Tax (CGST) और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स /Integrated Goods and Service Tax (IGST) की प्रतिपूर्ति करेगी | केंद्र सरकार उन सभी चैरिटेबल धार्मिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो बिना किसी भेदभाव के लोगों/भक्तों को नि: शुल्क भोजन/प्रसाद/लंगर/भंडारा प्रदान करते हैं |
सेवा भोज योजना के लिए registration कैसे करें:-
सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://ngodarpan.gov.in/ पर जाना होगा |
इसके पश्चात Homepage पर, “Login/Register” टैब पर क्लिक करें |
जिसके पश्चात सेवा भोज योजना 2018 (Seva Bhoj Yojana 2018) का पंजीकरण फॉर्म निम्नानुसार दिखाई देगा |
यहां संस्थानों को सही विवरण दर्ज करना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “SUBMIT” बटन पर क्लिक करना होगा |
एक विशेष समिति संस्थानों से प्राप्त आवेदनों की 4 सप्ताह के भीतर जांच करेगी | सिफारिश के आधार पर, मंत्रालय की सक्षम प्राधिकारी CGST claim और IGST के केंद्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए चैरिटेबल धार्मिक संस्थानों को पंजीकृत करेगी |
सेवा भोज योजना के लिए पात्रता मापदंड:-
सभी मंदिर / मस्जिद / गुरुद्वारा / चर्च / धर्मिक आश्रम / दरगाह / मठ / मोनैस्ट्री जो कम से कम 5 वर्षों से अस्तित्व में हैं |
एक महीने में कम से कम 5000 लोगों को भोजन की सेवा प्रदान करने वाले धार्मिक संस्थान |
आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 BBA) के तहत शामिल संस्थान या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट / Societies Registrations Act (XXI od 1960) के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत संस्थान या आयकर अधिनियम की धारा 12AA के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट या संस्थान पात्र होंगे |
विभिन्न धार्मिक स्थानों में होने वाले सभी लंगर/भंडारा अब केंद्र सरकार से refund प्राप्त करेंगे | सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल जैसे विभिन्न मंत्री इस निर्णय के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह का धन्यवाद किया हैं |